
न्यूज दस्तक 24 (एजेंसी)
कोरबा। दीपका तहसील में पदस्थ राजस्व निरीक्षक नीलकांत यादव पर कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अवकाश आवेदन अस्वीकृत होने के बावजूद 21 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक बिना सक्षम अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और इसी अवधि में विदेश यात्रा करने के मामले में की गई है।
बताया गया कि मामले को लेकर राजस्व निरीक्षक को 11 अगस्त 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रशासन ने उनके कृत्य को पदीय कर्तव्यों के प्रति प्रमाद एवं अनुशासनहीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख किया है।
छह माह में होगी विभागीय जांच
कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में नीलकांत यादव का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा, जिला कोरबा निर्धारित किया गया है।
वहीं, उनके विरुद्ध नियम-14 के तहत विभागीय जांच कर छह माह के भीतर स्पष्ट अभिमत सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दीपका राजस्व निरीक्षक मंडल का प्रभार किसी अन्य राजस्व निरीक्षक अथवा पटवारी को सौंपने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
प्रशासन की सख्ती का संदेश
इस कार्रवाई से साफ है कि शासकीय सेवा में बिना अनुमति अनुपस्थिति और नियमों की अनदेखी को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। अब विभागीय जांच में पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।




