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गौरेला पेंड्रा मरवाहीछत्तीसगढ़

GPM : शासकीय राशि के समुचित उपयोग में लापरवाही पर ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव ओंकार सिंह मरावी निलंबित*

 

न्यूज दस्तक 24 (एजेंसी)

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 2 सितंबर 2026/ जिला पंचायत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत परासी, जनपद पंचायत मरवाही के तत्कालीन पंचायत सचिव श्री ओंकार सिंह मरावी को शासकीय राशि के समुचित उपयोग एवं वसूली के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना तथा कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। जारी निलंबन आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत परासी में जिला खनिज न्यास मद से स्वीकृत पूर्व माध्यमिक शाला भवन निर्माण कार्य के लिए कुल स्वीकृत राशि की 40 प्रतिशत राशि 7 लाख 96 हजार रुपये प्रथम किस्त के रूप में जारी की गई थी। उक्त राशि के आहरण के बाद कार्य का अपेक्षित निष्पादन नहीं किया गया। प्रकरण में उप अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा), मरवाही द्वारा 1 लाख 86 हजार 436 रुपये के कार्य का मूल्यांकन/सत्यापन किया गया, जबकि शेष 6 लाख 9 हजार 564 रुपये के समतुल्य कार्य होना नहीं पाया गया।

प्रकरण में पूर्व सरपंच श्रीमती कुसुमलता मरावी एवं तत्कालीन पंचायत सचिव श्री ओंकार सिंह मरावी से 3 लाख 4 हजार 782 रुपये की राशि की वसूली किया जाना शेष है। इस संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1901, दिनांक 13 अगस्त 2026 के माध्यम से श्री ओंकार सिंह मरावी को राशि जमा करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मरवाही के पत्र क्रमांक 4319, दिनांक 31 अगस्त 2026 के अनुसार संबंधित तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा उक्त राशि अब तक जमा नहीं की गई।

आदेश में उल्लेखित है कि शासकीय राशि के समुचित उपयोग एवं वसूली के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना तथा अपने कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही का यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम, 1998 के नियम 3(1) के विपरीत है। इसके मद्देनजर पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम, 1999 के नियम 4 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री ओंकार सिंह मरावी, तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत परासी, जनपद पंचायत मरवाही को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री ओंकार सिंह मरावी का मुख्यालय जनपद पंचायत मरवाही कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। वे सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे तथा उनके विरुद्ध प्रचलित विभागीय कार्रवाई में पूर्ण सहयोग करेंगे। निलंबन आदेश जिला पंचायत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा आदेश तत्काल प्रभावशील है।

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