
न्यूज दस्तक 24 (एजेंसी)
कोरबा, 01 सितंबर 2026। जिले में राजस्व विभाग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामला सामने आया है। पटवारी विभागीय परीक्षा में निर्धारित चार अवसरों के बावजूद सफलता हासिल नहीं कर पाने वाले श्री रविन्द्र कुमार बंजारे, पटवारी, हल्का नंबर 01 सपलवा, तहसील पाली की पटवारी पद पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।
कलेक्टर कार्यालय कोरबा की भू-अभिलेख शाखा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्री बंजारे को वर्ष 2015 में अनुकंपा नियुक्ति के तहत पटवारी प्रशिक्षु के पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति के पश्चात उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण के लिए पटवारी प्रशिक्षण केंद्र, बिलासपुर भेजा गया था।
चार अवसरों में भी नहीं मिली सफलता
प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद आयोजित पटवारी विभागीय परीक्षा में श्री बंजारे को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित अवसर प्रदान किए गए। हालांकि, वे चारों अवसरों में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके।
शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार पटवारी प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना नियुक्ति की महत्वपूर्ण शर्तों में शामिल है। निर्धारित अवसरों में सफलता प्राप्त नहीं करने पर नियुक्ति समाप्त किए जाने का प्रावधान है।
पांचवां अवसर देने का प्रावधान नहीं
छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 28 अगस्त 2015 को जारी निर्देशों में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि विभागीय परीक्षा में चार अवसरों में असफल रहने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
वहीं, आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर द्वारा 13 फरवरी 2026 को जारी पत्र में भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया कि छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख नियमावली में विभागीय परीक्षा में असफल प्रशिक्षणार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए पांचवां अवसर दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
अंतिम अवसर के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए दस्तावेज
मामले में प्रशासन की ओर से संबंधित पटवारी को अंतिम अवसर भी दिया गया था। कार्यालय द्वारा 13 अगस्त 2026 को अंतिम सूचना पत्र जारी कर उन्हें 20 अगस्त 2026 तक पटवारी प्रशिक्षण विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी आदेश, राजपत्र, अंकसूची अथवा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
लेकिन निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनके द्वारा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने से संबंधित कोई भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
24 अगस्त को जारी हुआ नियुक्ति समाप्ति का आदेश
उपलब्ध अभिलेखों, शासन के निर्देशों और निर्धारित नियमों के परिपालन में कलेक्टर कोरबा द्वारा 24 अगस्त 2026 को आदेश जारी कर श्री रविन्द्र कुमार बंजारे की पटवारी पद पर नियुक्ति समाप्त कर दी गई। आदेश के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया गया है।
नियमों के पालन का स्पष्ट संदेश
यह कार्रवाई राजस्व विभाग में विभागीय परीक्षाओं और नियुक्ति से संबंधित निर्धारित नियमों के सख्ती से पालन का संदेश देती है। चार अवसरों में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने और अंतिम सूचना के बाद भी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के बाद प्रशासन ने शासन के प्रावधानों के अनुरूप यह कार्रवाई की है।
अब यह मामला स्पष्ट करता है कि विभागीय नियुक्ति से जुड़ी अनिवार्य परीक्षाओं एवं शर्तों को पूरा नहीं करने पर निर्धारित नियमों के तहत सेवा समाप्ति जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।




